CM Prakhand Privahan Yojana 2025 – बस खरीदने पर पाएं ₹5 लाख की सब्सिडी, जानें आवेदन प्रक्रिया

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बिहार सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से एक बेहतरीन योजना, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, सरकार बस खरीदने पर लाभार्थियों को ₹5 लाख तक का अनुदान (सब्सिडी) प्रदान करती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड और जिला मुख्यालयों से जोड़ना है, जिससे आम जनता के लिए यात्रा सुलभ हो सके। यदि आप 2025 में इस योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इस लेख में हम आपको योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे।

CM Prakhand Parivahan Yojana Overview

योजना का नाममुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना
अंतर्गतबिहार सरकार
संबंधित विभागपरिवहन विभाग
सहायता राशि₹5 लाख (प्रति बस)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
Official Websitestate.bihar.gov.in/transport

प्रखंड परिवहन योजना क्या है?

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार की एक पहल है जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की कमी को दूर करना है। अक्सर गांवों में गाड़ी (बस) की सुविधा न होने के कारण लोगों को प्रखंड या जिला मुख्यालय जाने में कठिनाई होती है।

इस योजना के माध्यम से सरकार प्रत्येक प्रखंड में बेरोजगार युवाओं को बस खरीदने के लिए ₹5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे न केवल ग्रामीणों को सुलभ परिवहन मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह योजना पिछले 2-3 वर्षों से चल रही है और 2025 के लिए जल्द ही आवेदन शुरू होने की उम्मीद है।

Prakhand Parivahan Yojana Eligibility

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन करने से पहले आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आवेदक को उसी प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस प्रखंड के लिए वह आवेदन कर रहा है।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कम से कम एक साल पुराना हो।
  • आवेदक किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा (स्थायी या संविदा) में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक को वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए।

Prakhand Parivahan Yojana Documents

योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए आपके पास नीचे बताए गए दस्तावेज़ तैयार होने चाहिए:

  • जाति प्रमाण पत्र
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • मैट्रिक (10वीं) का प्रमाण पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए)
  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस (कम से कम 1 वर्ष पुराना)
  • पहचान पत्र

प्रखंड परिवहन योजना के तहत चयन प्रक्रिया

इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में सात लाभार्थियों का चयन किया जाता है। यह चयन आरक्षण के आधार पर होता है ताकि सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। चयन का विवरण इस प्रकार है:

  • अनुसूचित जाति: 02 लाभार्थी
  • अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 02 लाभार्थी
  • पिछड़ा वर्ग: 01 लाभार्थी
  • अल्पसंख्यक समुदाय: 01 लाभार्थी
  • सामान्य वर्ग: 01 लाभार्थी

जिन प्रखंडों में लाभार्थियों का चयन पहले ही हो चुका है, वहां दोबारा आवेदन नहीं लिए जाएंगे। नए आवेदन केवल उन्हीं प्रखंडों के लिए स्वीकार किए जाएंगे जहां सीटें खाली हैं।

CM Prakhand Parivahan Yojana Apply Online

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। हालांकि, 2025 के लिए आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं।

Bihar Privahan Official Portal

पिछले वर्षों के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया जुलाई या अगस्त महीने में शुरू होती है। आवेदन शुरू होने पर आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर “मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना” के लिंक पर क्लिक करें।
  3. नए पेज पर “Apply Online” के बटन पर क्लिक करें।
  4. सबसे पहले आपको “New Registration” करना होगा। (लिंक सक्रिय होने पर)
  5. रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  6. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  7. अंत में फॉर्म को सबमिट कर दें और उसकी रसीद का प्रिंटआउट ले लें।

चूंकि आवेदन शुरू होने पर केवल 20-25 दिनों का समय मिलता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि आप अपने सभी आवश्यक दस्तावेज़ पहले से ही बनवा कर तैयार रखें।

Prakhand Parivahan Yojana FAQs

Q1. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है?

Ans: यह बिहार सरकार की एक योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बस चलाने के लिए बस की खरीद पर ₹5 लाख की सब्सिडी दी जाती है।

Q2. इस योजना में कितनी अनुदान राशि मिलती है?

Ans: इस योजना के तहत बस खरीदने पर ₹5 लाख तक का अनुदान (सब्सिडी) मिलता है।

Q3. बिहार प्रखंड परिवहन योजना में कौन आवेदन कर सकता है?

Ans: 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो संबंधित प्रखंड का निवासी हो, जिसके पास एक साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हो और वह किसी सरकारी नौकरी में न हो, आवेदन कर सकता है।

Q4. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन कैसे करें?

Ans: इस योजना के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

Q5. प्रखंड परिवहन योजना 2025 के लिए आवेदन कब शुरू होंगे?

Ans: पिछले वर्षों के आधार पर, आवेदन जुलाई या अगस्त 2025 में शुरू होने की संभावना है।

निष्‍कर्ष

दोस्तों, हमने इस लेख में बिहार की मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया, को विस्तार से बताया है।

यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने दस्तावेज़ तैयार रखें और जैसे ही आवेदन शुरू हों, हम आपको अपडेट कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप अपने प्रखंड कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

Author: Bhavy Sharma

Nidhi Bhaskar

मेरा नाम Nidhi Bhaskar है और मैं 2 साल की Mass Media की छात्र हूँ। मैं महाराष्ट्र के पुणे (Pune) शहर में रहती हूँ और मैंने सरकारी योजना ब्लॉगिंग की शुरुआत 2024 से की है।

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